बेशक की पंजाब में कोरोना के मामले पहले से बेहद ही कम हो चुके है, लेेकिन पंजाब सरकार द्वारा ज़ारी पाबंदियों का सिलसिला अभी तक ज़ारी है। इसके चलते ही वीरवार को पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर नई गाईडलाईन ज़ारी की गई है। आप भी पढ़े विस्तार पूर्वक नई गाईडलाईन
1. किसी बाहरी राज्य से पंजाब में दाखिल होने के लिए कोरोना की 72 घंटे पुरानी नैगेटिव रिर्पोट के साथ साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी होने चाहिए।
2 . इन डोर समागम में तीन सौ और आऊटडोर समागम में 500 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं कर सकेंगे।
3. किसी समागम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के कोरोना वैक्सीन लगी होनी जरूरी है।
4 . सिनेमा घर , कोचिंग सैंटर, माल, ज़िम में 50 फीसदी लोगों की एंट्री ही करनी होगी।
5 . सरकारी कार्यालयों, स्कूल और निज़ी कार्यालयों के स्टाफ के कोरोना वैक्सीन लगी होनी अनिवार्य है।
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