पंजाब में अब लाइसेंस धारक अपने पास केवल दो ही हथियार रख सकता है। इससे पहले तीन हथियार रखने की अनुमति थी। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को राज्य में प्रभावी कर दिया है। इसी के तहत पंजाब में इसमें संशोधन किया गया है। अब नया नियम लागू होने के बाद पंजाब में सभी लाइसेंसधारियों...
Read more© 2020 Halchal India - News Channel.